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नगर परिषद- ठेकेदार में घटिया तालमेल की सजा भोग रहा नगर,प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने की हुई मांग

डिण्डोरी :-नगर परिषद- ठेकेदार में घटिया तालमेल की सजा भुगत रहा नगर,प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने की हुई मांग

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अक्सर शहर में सड़क निर्माण पूरा हो जाता है तभी ज़िम्मेदारों को पाइप लाइन से लेकर सीवर लाइन डालने की याद आती है । ऐसा ही इन दिनों वार्डों में नई नवेली सड़कों (गुणवत्ताहीन) के निर्माण के बाद सीवर लाइन डालने की याद ज़िम्मेदारों को आ रही है । लिहाज़ा अब इन्हीं सड़कों को खोदकर तहस-नहस किया जा रहा है ।

बारिश के आगाज के साथ ही नगर में अव्यवस्था सामने आने लगी हैं पिछले दिनों शुरू हुई बारिश ने यहाँ रहवासियों को मुश्किल में डाल दिया है खासकर उन इलाकों में जहां सीवर लाइन डाली जा रही है, सीवर की निर्माण एजेंसी ने यहां पिछले दो साल से लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इन ख़राब स्तिथि के कारण कई मोटर चालक अपंग हो जाते है, सम्बंधित अधिकारियों की इस तरह की लापरवाही और ग़ैर-पेशेवर व्यवहार यात्रियों-रहवासियों के साथ ख़तरे के लिए बड़ी समस्या पैदा कर रहा है, जो आम नागरिक के लिए ख़तरे और जीवन की गम्भीर चुनौती के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है ।ऐसी बेतरतीब सड़कों की वजह से लोगों की मुश्किलें अब बारिश के साथ और बढ़ जाएँग़ी क्यूँकि जहाँ सड़के खोदी गई है उसका पुनः निर्माण अभी तक नहीं किया गया है जो कि नियम के विरुद्ध है ।

कार्यवाही की माँग –

जैसे ही मामला बहुजन समाज पार्टी के ज़िला अध्यक्ष असग़र सिद्धिकी के संज्ञान में आया उन्होंने पुलिस अधीक्षक एवं अति. पुलिस अधीक्षक के नाम पत्र लिखकर उक्त कम्पनी और अधिकारियों का जनता के प्रति लापरवाहिपूर्ण रवैया पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर उक्त पर जाँच कर विधिवत तरीक़े से कार्यवाही कर पूर्ण कराने की माँग की ।

यह है नियम –

  1. रोड कटिंग व रोड संधारण का काम 15 दिन के भीतर कम्पनी को निर्धारित स्पेसिफ़िकेशन के आधार पर करना होता है । सड़क जैसी पहले थी, खुदाई के बाद उसे वैसी ही बनकर देनी होती है ।
  2. खुदाई के बाद सर्प्लस मटेरीयल, मिट्टी को हटाना होता है ।
  3. बारिश में खुदाई के कारण कीचड़ ना हो, इसकी ज़िम्मेदारी कम्पनी की होती है । बारिश की स्तिथि में काम बंद कर रेस्टरेशन काम तत्काल चालू किया जाए ।
  4. रेस्टरेशन के बाद सम्बंधित सड़क एजेन्सी के उपयंत्री को कम्पनी की ओर से निरक्षण करवाया जाएगा और अनपत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है ।

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