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लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500/- रू. अर्थदण्ड
डिण्डौरी :- मीडिया सेल अभियोजन डिण्डौरी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना शहपुरा के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 83/15 के आरोपी दौलतराम पिता पूरनलाल निवासी ग्राम बिजौरी (चिरगांव) थाना शहपुरा द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के मामले में थाना शहपुरा द्वारा धारा 279, 337 भादवि के तहत मामले को पंजीबद्ध किया गया । उक्त मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा आरोपी को धारा 279 भादंवि के अंतर्गत 1000/- रू. अर्थदण्ड एवं धारा 337 भादंवि के अंतर्गत 500/- रू. अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया । शासन की ओर से मामले का संचालन प्रमोद कुमार पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शहपुरा द्वारा किया गया ।
