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आज से सिंगल यूज प्लास्टिक वेन,क्रय-विक्रय करने पर होगी कार्यवाही…

डिंडोरी:-नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आदेश द्वारा जारी किया है जिसके बाद अब मध्यप्रदेश में 01 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक वैन हो जाएगा।जारी आदेश अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के क्रय एवं विक्रय पर पूरी तरह से रोक लग जायेगा , जिसमे प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर वर्ड , बैलून , प्लास्टिक झंडे , कैंडी स्टिक , सजावट में उपयोग होने वाले थर्माकोल , प्लेट , ग्लास , चम्मच , स्ट्रा , चाकू, ट्रे, स्वीट बॉक्स, निमंत्रण पत्र , सिगरेट पैकेट के ऊपर लगी प्लास्टीक , प्लास्टिक स्टीकर्स , जैसे 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होंगे,इसके साथ ही प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के लिए निर्माता – विक्रेताओ – रिटेलर पर छापामार कार्यवाही की जाएगी , साथ ही ही नगरीय निकायों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक वैन पर जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे , केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा पोर्टल पर नगरीय निकायों के पंजीकरण होगा , जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिलास्तरीय एवं निकाय स्तरीय टॉस्क फोर्स द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी , प्लास्टिक प्रतिबंध होने वाले उद्योगों को प्रदेश स्तर पर सब्सिडी एवं इंसेंटिव का प्रावधान होगा।इस संबंध में एक आम सूचना नगर पंचायत डिंडोरी द्वारा जारी की गई है।

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