शहपुरा कालेज के प्रभारी प्राचार्य परस्ते को कमिश्नर जबलपुर ने किया निलंबित

शहपुरा।जबलपुर कमिश्नर कार्यालय से जारी आदेश में वर्णित है कि कलेक्टर डिण्डौरी के पत्र क्रमांक स्थापना / 2022/784, दिनांक 03.12:2022 में प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 03.12.2022 को विकास खंड शहपुरा, जिला डिण्डौरी का औचक निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि सी.एस परस्ते, सहायक प्राध्यापक एवं प्रभारी प्राचार्य द्वारा स्नातक महाविद्यालय, शहपुरा, डिण्डौरी के रखरखाव में विभिन्न अनियमितताएं एवं आदर्श महाविद्यालय शहपुरा में शैक्षणिक कार्य में लापरवाही बरती गई है, जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लघंन है। अतः उपरोक्त के फलस्वरूप सी.एस परस्ते, सहायक प्राध्यापक एवं प्रभारी प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय, शहपुरा जिला डिण्डौरी को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधानों अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री परस्ते का मुख्यालय कार्यालय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री परस्ते को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।