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पीड़ित परिवार का आरोपी से राजीनामा होने के बाद भी दुष्‍कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्‍ड की सजा


 
डिण्‍डौरी:- मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्‍डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर के अप0क्र0 253/2021 एवं सत्र प्र0क्र0 45/2021 के आरोपी कुर्मी सिंह उर्फ मनीराम पिता मेमसिंह मरावी उम्र 26 वर्ष निवासी उपरकिवाड़ थाना समनापुर जिला डिण्‍डौरी के विरूद्ध धारा 363, 376,  376(2)(एन), 376(3), 341, 506 भादंवि  एवं धारा 3,4,5,6,17 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपी द्वारा दिनांक 12.05.2021 को रात्रि लगभग 9 बजे ग्राम उपरकिवाड़ में घर जाते हुए  अभियोक्‍त्री का रास्‍ता रोककर व्‍यपहरण कर बलात्‍कार करने एवं अगली सुबह अपने साथ ग्राम पुनगांव जिला मण्‍डला ले जाने जो कि 18 वर्ष से कम की नाबालिग बालिका है, को उसकी सहमति के बिना बार-बार बलात्‍संग करने के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए थाना समनापुर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया ।

उक्‍त मामले में पीडि़ता, पीडिता के परिवार का आरोपी से राजीनामा होने पश्‍चात भी अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत साक्ष्‍य के आधार पर सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्‍यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो एक्‍ट) डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी कुर्मी सिंह उर्फ मनीराम पिता मेमसिंह मरावी उम्र 26 वर्ष निवासी उपरकिवाड़ थाना समनापुर जिला डिण्‍डौरी को धारा 376(3) भादवि/धारा 3/4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से श्री अब्‍दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक पाक्‍सो एक्‍ट द्वारा मामले का सशक्‍त संचालन किया गया।
 
 
मीडिया सेल प्रभारी
अभियोजन, जिला डिण्‍डौरी
 

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