नियमो की अवहेलना कर अयोग्य को बना दिया एकलव्य मेहंदवानी प्राचार्य,कलेक्टर सहित अन्य स्थानो पर हुई शिकायत

शहपुरा-डिण्डौरी जिला अन्तगर्त मेहदवानी एकलव्य आदर्श आवासीय विघालय की प्रभारी प्राचार्य कमीला एक्का ने आयुक्त मप्र स्पेशल रेसिडेशियल एकेडमिक सोसाईटी भोपाल सहित अवर सचिव मप्र शासन भोपाल,कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्तरीय एकलव्य विघालय समिति डिण्डौरी,सभागीय उपायुक्त आदिवासी तथा जनजातीय कार्य विभाग जबलुपर एव सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग डिण्डौरी को पत्र सौप आरोप लगाया है कि 5 मार्च 2023 को जारी ईएमआरएस चयन उपरांत पदस्थापना आदेश के सरल क्र.01 में अंकित संध्या सिंह उ.मा.शि. ईएमआरएस डिण्डौरी को प्राचार्य ईएमआरएस मेंहदवानी में पदस्थ किया गया है। जो कि आपके कार्यालय से जारी विज्ञाप्ति के अनुसार उ.मा.शि. व्याख्याता हाई स्कूल प्राचार्य हायर सेकेण्डरी प्राचार्य योग्यता वाले आवेदन आमंत्रित किये गये थे।बतलाया गया कि उक्त क्रमांक में अंकित संध्या सिंह उ.मा.शि. जो कि हायर सेकेण्डरी मेढाखार में माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ है एवं शैक्षणिक व्यवस्था हेतु ईएमआरएस डिण्डौरी में संलग्न किया गया था वही मैं कमीला एक्का 10 सितम्बर1998 से आज दिनांक तक एक पद मा.शि. पर रहते हुए आपके कार्यालय के आदेश के अनुसार दिनांक 21अगसत 2017 से आज दिनांक तक प्रभारी के रूप में सेवा दे रही हूँ। संध्या सिंह मेरे से 05 वर्ष सेवा में कनिष्ट है जबकि मैं उनसे 5 वर्ष वरिष्ठ हूँ।
नियमो की हुई अवहेलना
प्रभारी प्राचार्य कमीला एक्का ने लिखित शिकायत पत्र के विभागीय विशिष्ट आवासीय विघालयो में प्राचायो के चयन प्रक्रिया से जुडे दस्तावेज भी सम्मिट किये है उसमें एकलव्य आदर्श आवासीय विघालय के प्रार्चाय पद हेतु नियमावली में वर्णित है कि विघालय प्राचार्य के रिक्त पदो पर प्रतिनियुक्ति की कार्यववाही चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी साथ ही पात्रता के कालम में अकित है कि जनजातीय कार्य अथवा स्कूल षिक्षा विभाग के अन्तगर्त हाई स्कूल ,हायर सेकेण्डरी स्कूलो मे वर्तमान में कार्यरत नियमित प्राचार्य ही पात्र होगे। जबकि सध्या सिह माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 है तमाम नियमो को दरकिनार कर उनका चयन एव पदस्थापाना करने से जाहिर होता है कि जिम्मेदारो व्दारा नियमो की खुलकर अवहेलना की गई है।