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11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए कर सकेंगे आवेदन- एसडीएम निशा नापित

पियूष झारिया शहपुरा।आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय शहपुरा में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई जिसमें शहपुरा एसडीएम निशा नापित शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दावा-आपत्ति के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब कोई भी नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए 11 सितंबर तक आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दावा-आपत्ति के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहले अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर अब 11 सितंबर कर दी गई है। 11 सितंबर तक प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालयीन समय में प्रदेश के सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आए आवेदनों को प्राप्त करेंगे।

मतदाता ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

शहपुरा एसडीएम ने बताया कि जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है वे ऑनलाइन भी आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए नागरिकों को voters.eci.gov.in अथवा Voter Helpline APP के माध्यम से आवेदन करना होगा। साथ ही जो नागरिक 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए 11 सितंबर तक अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते।
शहपुरा अनुविभाग मे कुल मतदान केंद्र – 336 हैं जिनमे बीएलओ – 336 व सुपरवाइजर – 26 कार्य कर रहे हैं।
वही कुल मतदाताओं की संख्या 262546 है जिसमें 131339 पुरुष एवं 131204 महिलाएं हैं।

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