प्रदेश

रिश्‍वत लेने वाले पटवारी को हुई 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

(रिकार्ड सुधार एवं बंटवारा के नाम पर 2000/- रिश्‍वत मांगने वाले पटवारी को 04 वर्ष सश्रम कारावास एंव 5000/- रूपये का अर्थदण्‍ड )

डिण्‍डौरी:-मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया किथाना विशेष पुलिस स्‍थापना लोकायुक्‍त संगठन इकाई जबलपुर  के अप0क्र0 541/2015 प्रक0 क्र0 01 /2018 के आरोपी मुलैया सिंह मरावी पिता चूरामन उम्र 46 वर्ष निवासी गुरैया तहसील शहपुरा थाना शहपुरा जिला डिण्‍डौरी को रिकार्ड सुधार कर बटांक बनाने के बदले 2000/- रूपये रिश्‍वत की मांग करने के मामले में न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी को भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2)(डी) सहपठित धारा 13(2) के अपराध के लिए 04 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर 03 माह अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से श्री अब्‍दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक द्वारा मामले का सशक्‍त संचालन किया गया ।

घटना का संक्षिप्‍त विवरण –

 घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थी थाना आकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्‍तुत किया कि, प्रार्थी की नानी की मृत्‍यु होने के बाद उनके नाम की जमीन प्रार्थी की मां एवं मौसी के नाम हो गई है । सुधार हेतु तहसीलदार डिण्‍डौरी ने आदेश कर दिया है लेकिन पटवारी एम0एस0 मरावी रिकार्ड ठीक कर बटांक बनाने के बदले मुझसे 2000/- रूपये रिश्‍वत की मांग कर रहा है । लोकायुक्‍त पुलिस द्वारा प्रार्थी के आवेदन के आधार पर टीम गठित कर कार्यवाही करते हुए दिनांक 04/11/2015 को मुलैया सिंह मरावी को 2000/- रिश्‍वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा । पश्‍चात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना की गई ।  विवेचना में संकलित साक्ष्‍य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्‍य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम डिण्‍डौरी द्वारा उपरोक्‍तानुसार दण्‍ड से दण्डित किया गया ।

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