शासकीय राशि के दुरुपयोग के मामले में नपे परियोजना अधिकारी प्रदीप शुक्ला,कलेक्टर ने किया बर्खास्त

डिंडोरी।मिली जानकारी अनुसार प्रदीप कुमार शुक्ला परियोजना अधिकारी एमजी नरेगा (संविदा) जिला पंचायत डिण्डौरी को जनपद पंचायत बजाग की ग्राम पंचायत अंगई, सिंगारसत्ती एवं विक्रमपुर में 09 कार्यों की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं अनुमति प्राप्त न करते हुए स्वयं के स्तर से कार्य प्रगतिरत श्रेणी में ऑनलाईन करने पर पत्र क्र०/जिप/स्था/2024/968 डिण्डौरी, दिनांक 16.3.2024 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया है। श्री प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा दिनांक 19. 03.2024 को कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरांत कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के जबाब स्वयं का कोई पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही आज दिनांक तक सुनवाई का अवसर चाहा गया है। प्रदीप कुमार शुक्ला का उक्त कृत्य गंभीर वित्तीय अनियमितता, बारंबार समझाइश के बावजूद अधिकारिता विहीन कार्य संपादन, स्वेच्छाचारिता, लापरवाही की पुनरावृत्ति, मनमाने कार्य व्यवहार, संविदा नीति 2018 में वर्णित प्रावधानों एवं संविदा अनुबंध की शर्तों के प्रतिकूल होने के साथ ही म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा (3) के नियम 13 एवं म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1966 का स्पष्ट उल्लंघन प्रमाणित पाये जाने पर पद पर बने रहना शासन के हित में नहीं है।अतः श्री प्रदीप कुमार शुक्ला परियोजना अधिकारी एमजी नरेगा (संविदा) जिला पंचायत डिण्डौरी को अधिकारिता विहीन कार्य कर शासकीय राशि के दुरूपयोग पर राशि रूपये 28.94 लाख (अट्ठाईस लाख चौरानवे हजार) भू राजस्व की भांति नियमानुसार पृथक से वसूली की कार्यवाही कराया जाकर संविदा सेवा से पृथक करते हुये तत्काल प्रभाव से संविदा सेवा समाप्त की जाती है।
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