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छेडछाड एवं मारपीट करने वाले आरोपी को 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू. अर्थदण्ड

छेडछाड एवं मारपीट करने वाले आरोपी को 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू. अर्थदण्ड


डिण्डौरी। मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, थाना बजाग के अपराध क्रमांक 182/2014 के आरोपी गौतमदास झारिया पिता भागवत उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सढवाछापर थाना बजाग द्वारा लड़की से छेड़छाड़ एवं मारपीट करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध 341, 354, 354क(2), 323 भादंवि एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले की सुनवाई करते हुये न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 354 भादंवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 200 रू. अर्थदण्ड, धारा 341 भादंवि में 300 रू. अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर धाराओं में क्रमशः 03 दिवस एवं 10 दिवस का साधारण कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।

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