कलेक्टर ने लैब टेक्नीशियन सिंगौर को किया निलंबित

शहपुरा।अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा के द्वारा पत्र कमांक प्रवा 1/अ.वि.अ. 20.2/2475, दिनांक 10/11 2022 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया था कि दिनांक 8/1/2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शहपुरा के औचक निरीक्षण के दौरान रामकुमार सिंगोर, लैब टेक्नीशियन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शहपुरा लेखा विभाग कक्ष में शराब का सेवन करते हुये पूर्णतः शराब के नशे की हालत में पाये गये थे श्री सिंगोर की एम.एल.सी. जांच एवं पंचनामा सहित एफआई.आर. दर्ज करने थाना प्रभारी शहपुरा की सुपुर्दगी में भेजा गया था उन्होने श्री सिंगौर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की है। इस तरह श्री सिंगौर के द्वारा गंभीर कदाचरण करते हु म.प्र. सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किया गया है।
जिस कारण रामकुमार सिंगौर, लैब टेक्नीशियन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शहपुरा का म.प्र. सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है निलंबन में उनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डिण्डोरी होगा जो उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।