प्रदेश

दुष्‍कर्म के आशय से नाबालिग बालिका से छेडछाड करने वाले आरोपी को 03 वर्ष कठोर कारावास की सजा

 डिण्‍डौरी:- मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्‍डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना शाहपुर के अप0क्र0 114/2020 एवं सत्र प्र0क्र0 73/2020 के आरोपी हरिचरण पनरिया पिता पंचमदास उम्र 40 वर्ष निवासी बासीदेवरी थाना शाहपुर जिला डिण्‍डौरी के विरूद्ध धारा 354, 354(क)(1)(i), 354(ख), 506 भादवि धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपी द्वारा दिनांक 29.03.2020 को सुबह लगभग 4:30 बजे आरक्षी केन्‍द्र शाहपुर के अंतर्गत ग्राम बासीदेवरी में  अभियोक्‍त्री जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका है को बलात्‍कार करने के आशय से जबरदस्‍ती पकड़कर जमीन में पटकने, कपडे उतारने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में थाना शाहपुर द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात चालान न्‍यायालय में पेश किया गया ।
          उक्‍त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्‍यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो एक्‍ट) डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी हरिचरण पनरिया पिता पंचमदास उम्र 40 वर्ष निवासी बासीदेवरी थाना शाहपुर जिला डिण्‍डौरी को धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से श्री अब्‍दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक पाक्‍सो एक्‍ट द्वारा मामले का सशक्‍त संचालन किया गया ।
 

 

lokvichar

मीडिया भारत का महत्वपूर्ण अंग है,लोकविचार इस अंग को और मजबूत बनाने के लिए सच को लेकर काम करता है हमारा उद्देश्य आप तक सिर्फ सच को समय पर पहुचाना है हम निडर और निष्पक्ष होकर काम करने मे विश्वास करते है लोकविचार आमजन की समस्याओं को समाज के बीच रखता है-लोकविचार

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button